PM Shram Yogi Mandhan Yojana: देश में असंगठित क्षेत्र से जुड़े करोड़ों कामगारों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) शुरू की है.
असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को जीवन जीने में कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जीवन के शुरुआती दौर में ये लोग मेहनत-मजदूरी करके अपना खर्च चला लेते हैं, लेकिन जब जीवन के एक पड़ाव पर आकर बुढ़ापे में शरीर काफी कमजोर हो जाता है, उस समय उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता.
असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों की इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद शानदार योजना (Govt Scheme) चला रही है. इस योजना के तहत आप हर माह केवल 55 रुपये invest करके अपने लिए 3,000 रुपये हर महीने pension का जुगाड कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
सरकार की PM-SYM योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलती है। योजना के तहत लाभार्थी जितना योगदान हर महीने करता है, उतनी ही राशि सरकार भी जोड़ती है। मान लीजिए आपका योगदान 100 रुपये है, तो सरकार भी उसमें 100 रुपये जोड़ेगी। 18 से 40 साल की उम्र के असंगठित क्षेत्र के कामगार PM श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है निवेश?
PM श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे ड्राइवर, फेरीवाले, प्लंबर, दर्जी, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, मिड-डे मील वर्कर, कूड़ा बीनने वाले, हथकरघा, बीड़ी बनाने वाले, कृषि कामगार, धोबी, मोची आदि के लिए संचालित की जा रही है। PM-SYM योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगार की आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बचत बैंक खाता या जनधन खाता में पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए।